नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित अम्बेडकर पार्क के आसपास साफ़ सफ़ाई के लिए आज राज्य सरकार को अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन पार्क के निर्माण कार्य पर लगी रोक को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति जेएम पांचाल और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार अम्बेडकर पार्क के आसपास  साफ़ सफ़ाई का काम करा सकती है, लेकिन पार्क के भीतर निर्माण कार्य पर लगी रोक जारी रहेगी.खंडपीठ ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ़ शुरु अवमानना का मामला निरस्त कर दिया. इस बीच खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह भी आदेश दिया कि वह अम्बेडकर पार्क निर्माण से संबंधित सभी मामलों का निपटारा चार महीनों के भीतर करे.
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