रांची: राज्य मंत्रिपरिषद की गुरुवार को हुई बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया. रिटायर्ड जज विक्रमादित्य प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे. आयोग बीएयू के कुलपति एमपी पांडेय कुलपति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर स्वजातियों व करीबी लोगों को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने, उन्हें उच्च पदों पर आसीन करने से संबंधित आरोपों की जांच करेगा. आयोग तीन माह में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को देगा. आयोग को गाड़ी, चालक, स्टेनोग्राफर सहित अन्य सुविधाएं बीएयू द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेंगी. कैबिनेट के इसके अलावा 149 करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं की स्वीकृति दी. मूक-बधिर सरकारी कर्मचारियों को सामान्य के मुकाबले दोगुना परिवहन भत्ता देने का फैसला किया.
केंद्र के फारमूले पर विधायक निधि का पैसा मिलेगा
मंत्रिपरिषद ने एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान दो विधानसभाओं के होने की वजह से विधायक कोष विमुक्त करने के मुद्दे पर उभरे विवाद को निबटाने के लिए केंद्र सरकार के फारमूले को लागू करने का फैसला किया. इसके तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में तीन माह तक विधायक रहने पर विधायक और मुख्यमंत्री विकास योजना मद की कोई राशि नहीं मिलेगी. तीन से नौ माह तक की अवधि के लिए 50 प्रतिशत और नौ माह से अधिक होने पर पूरी राशि मिलेगी. इससे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विधायकों के कार्यकाल के आधार पर उन्हें राशि आवंटित की जायेगी.
149 करोड़ की सड़क योजनाएं मंजूर
– रातू रोड न्यू मार्केट से एचइसी तक 7.46 किमी सड़क के लिए 20.26 करोड़
– गुवा- सलाई पथ के 12 से 29 किमी तक के चौड़ीकरण के लिए 58.22 करोड़
– गुवा- सलाई पथ के तीन से 11 किमी तक के चौड़ीकरण के लिए 76.18 करोड़
– जामताड़ा- बीरग्राम- निरसा पथ के शून्य से 22.85 किमी के चौड़ीकरण के लिए 14.75 करोड़
-जामडीह- हाट गम्हरिया पथ, सूड़ीचुआ-मलूटी पथ, मधुपुर-परवाबाद सड़क पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित
अन्य फैसले
– मूक-बधिर सरकारी कर्मचारियों को सामान्य के मुकाबले दोगुना परिवहन भत्ता
– राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात करने के लिए नियमावली और दर स्वीकृत
– जमशेदपुर में शहर से आइओसी के गोदाम को स्थानांतरित करने के लिए हल्दी पोखर में 2.31 एकड़ जमीन देने का फैसला
– डोमना नाला बराज के निर्माण का काम टर्न की के आधार पर कराने का फैसला
रिम्स की 367 नर्सो की सेवा नियमित
मंत्रिपरिषद ने रिम्स में अनुबंध के आधार पर कार्यरत 367 नर्सों की सेवा नियमित करने का फैसला किया है. यहां ए-ग्रेड नर्स के लिए 516 पद सृजित हैं. इनमें से 367 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हुई थी. शेष 149 पदों पर नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली की जायेगी. बैठक में रिम्स के चिकित्सकों को 25 प्रतिशत की दर से नन प्रैक्टिसिंग अलावेंस (एनपीए) देने का भी फैसला किया गया. चिकित्सकों को यह लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा. रिम्स के चिकित्सकों द्वारा 2012 तक सरकार की अनुमति के बिना ही लिये गये एनपीए के मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया गया.