डीएनए टेस्ट के बाद मिलेगी जमानत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Feb 2015 11:02 PM

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— हाइकोर्ट ने दुष्कर्म आरोपित की याचिका खारिज की विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपित का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के एक दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपित 26 जून,2014 से जेल में बंद […]

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— हाइकोर्ट ने दुष्कर्म आरोपित की याचिका खारिज की विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपित का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के एक दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपित 26 जून,2014 से जेल में बंद है. उस पर एक महिला ने एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना था कि उसके 10 महीने के बच्चे का बाप आरोपित युवक ही है. याचिका में कहा गया कि जिस अवधि में महिला दुष्कर्म का आरोप लगा रही है, उस समय वह दूसरे राज्य में था. कोर्ट ने आरोपित का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देते हुए कहा कि यदि डीएनए टेस्ट में साबित हो गया कि आरोपित बच्चे का बाप नहीं है, तो याचिका स्वीकार कर ली जायेगी.

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