BPSC परीक्षा को लेकर नालंदा प्रशासन सख्त, 12 केंद्रों पर 6,744 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, जानिए पूरी व्यवस्था

Author Kanchan kumar|Edited by Sakshi Kumari
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बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना

Nalanda BPSC Prosecution Officer Examination : बिहार लोक सेवा आयोग की अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई को नालंदा में आयोजित होगी. 12 केंद्रों पर 6,744 अभ्यर्थी भाग लेंगे. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और नियमों का कड़ाई से पालन होगा.

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Nalanda BPSC Prosecution Officer Examination : बिहारशरीफ के हरदेव भवन में सोमवार को आयोजित संयुक्त ब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रंजन कुमार चौधरी ने की. बैठक में सभी केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को परीक्षा संचालन से जुड़े दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई. उप विकास आयुक्त ने आयोग के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया.

12 केंद्रों पर 6,744 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

बिहार लोक सेवा आयोग की अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. बिहारशरीफ जिला मुख्यालय के 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,744 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर, दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा पूरे जिले में 24 स्टैटिक दंडाधिकारी, छह जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ती दल और तीन उड़नदस्ता दंडाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे.

एक घंटे पहले तक ही मिलेगा प्रवेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

नियंत्रण कक्ष रहेगा सक्रिय

परीक्षा के सफल संचालन और आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. इसके लिए टोल-फ्री नंबर 18003456323 जारी किया गया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी बनाया गया है.

धारा 163 लागू, होगी लगातार वीडियोग्राफी

प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि के दौरान लगातार वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया है. साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कदाचार को रोका जा सके.

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