22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बच्ची से दुष्कर्म मामले में गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को 10 साल की सजा

गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने एक स्थानीय गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को वर्ष 2017 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कैशर शरफुद्दीन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने एक स्थानीय गुरुद्वारा के पूर्व सेवादार को वर्ष 2017 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कैशर शरफुद्दीन ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय ने गया जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत गुरुद्वारा मुहल्ले की एक बच्ची के साथ 25 फरवरी 2017 को दुष्कर्म के आरोपी पूर्व सेवादार प्रताप सिंह को सोमवार को दस साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

उन्होंने बताया कि पूर्व सेवादार को बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था. पीड़ित बच्ची की मां के लिखित आवेदन पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें