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20 लाख ग्रेच्युटी तक टैक्स नहीं, जारी हुई अधिसूचना

जमशेदपुर : 29 मार्च 2018 से सेवानिवृत्त हाेनेवाले कर्माचारियाें काे मिलनेवाली 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगने संबंधी अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है. अंडर सेक्रेटरी राजा राजेश्वरी आर के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. कंपनी […]

जमशेदपुर : 29 मार्च 2018 से सेवानिवृत्त हाेनेवाले कर्माचारियाें काे मिलनेवाली 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगने संबंधी अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है. अंडर सेक्रेटरी राजा राजेश्वरी आर के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. कंपनी या नियोक्ता चाहे तो निर्धारित फार्मूले से अधिक ग्रेच्युटी दे सकता है. लेकिन फार्मूला से अतिरिक्त जाे भी रकम हाेगी, उसे कर याेग्य आय में गिना जायेगा.
टैक्स देनदारी बनती है, ताे टैक्स भी चुकाना हाेगा. इसका लाभ टाटा स्टील समेत ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा. पिछले एक वर्ष से केवल टाटा स्टील के करीब डेढ़ हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं. नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के कारण कर्मचारी ग्रेच्युटी की राशि की निकासी नहीं कर रहे थे.
ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन होने के कारण सरकारी और पीएसयू (सार्वजनिक सेवा क्षेत्र) के कर्मचारियों को 29 मार्च 2018 से छूट मिलने लगा. पर ट्रस्ट, बोर्ड से संचालित होने के कारण टाटा स्टील और इसके समूह की अन्य कंपनियों के कर्मियों को ग्रेच्युटी रूल्स संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण छूट नहीं मिल पा रही थी. इस कारण कर्मचारी ग्रेच्युटी की निकासी नहीं कर रहे थे.
यह कर्मचारियों के संघर्ष की जीत है. हमारी तरफ से अलग-अलग मंच पर इसके लिए आवाज बुलंद की गयी. दिल्ली से लेकर सभी शहरों में मजदूरों के कार्यक्रम में इस मुख्य मुद्दे को उठाया गया. हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
– रघुनाथ पांडेय, अध्यक्ष, जुस्को श्रमिक यूनियन

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