मामला शिबू सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने का
मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में गुरुवार को सांसद शिबू सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रतिवादी सांसद शिबू सोरेन पर 2500 रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया. साथ ही हर्जाने की राशि प्रार्थी सुनील सोरेन को देने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी सुनील सोरेन ने अपनी गवाही दर्ज करायी. इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रार्थी की गवाही का प्रति परीक्षण करने को कहा. प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि वह अभी प्रति परीक्षण नहीं करेंगे. इसका प्रार्थी की अोर से विरोध किया गया.
प्रार्थी व प्रतिवादी के जवाब को देखते हुए अदालत ने प्रतिवादी को प्रार्थी के आने-जाने में हुए खर्च का हर्जाना देने का निर्देश दिया. इसके लिए 2500 रुपये हर्जाना भुगतान करने को कहा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील सोरेन ने चुनाव याचिका दायर की है.
उन्होंने प्रतिवादी दुमका के सांसद शिबू सोरेन के निर्वाचन को चुनाैती दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने चुनाव के दाैरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है.