नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को वह वजह बताने को कहा कि जिसके कारण वह दुष्कर्म के एक मामले में दाती महाराज को दी गयी अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग कर रही है.
अदालत ने एजेंसी को उसे हिरासत में लेने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में अवगत कराने को कहा क्योंकि मामला अक्तूबर 2018 में सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था.
उच्च न्यायालय दाती और तीन अन्य को इस साल जनवरी में एक निचली अदालत द्वारा दी गयी अग्रिम जमानत को रद्द किये जाने संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सीबीआई से पूछा, याचिका में आपने कहां बताया है कि न्यायिक हिरासत की किसलिए जरूरत है. इसमें कुछ भी नहीं है. सीबीआई के अभियोजक ने कहा कि कथित अपराध राजस्थान में हुआ था.
दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे बाद में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया. मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.