नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य के खिलाफ करीब 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि भुगतान नहीं करने की वजह से अवमानना कार्यवाही को लेकर एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है. इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा.
Supreme Court reserves its judgement on a contempt plea filed against Reliance Communication (RCom) chairman Anil Ambani by Ericsson India over not clearing its dues of Rs 550 crore; Anil Ambani leaves from the Supreme Court, Delhi pic.twitter.com/JhwfHQfbvj
— ANI (@ANI) February 13, 2019
हालांकि, इस अवमानना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई की गयी थी. न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुए थे. इन सभी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.
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