सुपौल : बिहार के सुपौल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज ने मंगलवार को 04 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले थुमहा गांव निवासी 19 वर्षीय प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 376 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 25हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इसके अलावे धारा 376 भादवि व 4/6 पोस्को एक्ट के तहत भी आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना किया गया है, जो पीड़िता को देय होगा. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.
मालूम हो कि पिपरा थाना कांड संख्या 04/18 में थुमहा गांव वार्ड नंबर 12 निवासी महिला ने गांव के ही रामप्रसाद सदा के पुत्र द्वारा उनकी 04 वर्षीय मासूम पोती के साथ प्रदीप कुमार द्वारा दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़ा था. महिला ने अपने द्वारा दिये बयान में पुलिस को कहा था कि उसकी पोती दुकान की ओर गई थी, नहीं लौटने पर खोजबीन करने के दौरान गांव के हरेराम साह के आम बगीचे की ओर से रोने की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद वे उस स्थल पर गई तो प्रदीप उनकी पोती के साथ दुष्कर्म कर रहा था. उनके द्वारा विरोध करने पर प्रदीप मौके से फरार हो गया. केस की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार पाठक ने भाग लिया.
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