देवघर : नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की गाड़ी खरीद मामले में नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह को नियम का पालन नहीं करने के आरोप में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. इसमें नगर आयुक्त को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ट्रैक्टर -ट्रॉली एवं जेसीबी के क्रय के बारे में पूरी बात लिख कर देने को कहा है.
इसकी खरीदारी में विभाग के तय मानक का पालन नहीं किया गया है. विभाग की ओर से आठ ट्रैक्टर, आठ ट्राॅली व जेसीबी के लिए पिछले साल विज्ञापन निकाला गया था. विभाग के पत्रांक 157 ए 29 सितंबर 2018 द्वारा आठ ट्रैक्टर तथा आठ ट्राॅली क्रय हेतु एवं पत्रांक 183 ए, छह अक्तूबर 2018 द्वारा एक जेसीबी क्रय हेतु भाव पत्र का आमंत्रण सूचना प्रकाशित कर उक्त के आधार पर क्रय की कार्रवाई की गई है. वित्त विभाग के पत्रांक 221, तीन फरवरी 2011 के अनुसार वित्तीय नियमावली के नियम 235 एवं 241 अंतर्गत 1,50,000 रुपया तक की निविदा सूचना पट पर निविदा प्रकाशित किया गया. इसमें 15,000 रुपया तक का क्रय कोटेसन प्राप्त कर विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है.
आपका पत्रांक 3146 दिनांक 25 अक्टूबर 2018 एवं पत्रांक 3355 दिनांक 19 नवंबर 2018 उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपके द्वारा देवघर एसडब्लूएम प्रोजेक्ट अंतर्गत क्रय किये गये ट्रैक्टर ट्रॉली एवं जेसीबी का भुगतान हेतु आवंटन की मांग की गयी है. जबकि संधर्भित क्रय में निहित राशि उक्त अधिसीमा से परे है.
अत: भाव पत्र आमंत्रण के आधार पर किया गया उक्त क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है. उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ट्रैक्टर ट्राली एंव जेसीवी क्रय किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये.