पटना : राज्य सरकार के अस्पतालों में संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सक, एमबीबीएस, एमडी और एमएस डिग्रीधारी चिकित्सकों के मानदेय में कैबिनेट ने डेढ़ गुनी से अधिक वृद्धि की है. अब पशु चिकित्सकों, डेंटिस्ट व एमबीबीएस डॉक्टरों को 44 हजार की जगह 65 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा.
एमडी व एमएस डिग्रीधारी डाॅक्टरों के मानदेय को 48 हजार से बढ़ाकर 82 हजार कर दिया गया है. सुपर स्पेशियलिटी वाले एमसीएच व डीएम डिग्री धारी डॉक्टरों का अब तक कोई मानदेय निर्धारित नहीं था, उनके लिए सरकार ने 89 हजार प्रति माह के मानदेय की स्वीकृति दी है.
कैबिनेट ने राज्य में कंट्रेक्ट वाले नियोजित पशु चिकित्सकों का मानदेय भी 29500 से बढ़ाकर एमबीबीएस डॉक्टरों के समान 65 हजार प्रति माह कर दिया है. साथ ही कैबिनेट ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए पेश होने वाले करीब दो लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूर किया है. साथ ही दस हजार करोड़ रुपये की तृतीय अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गयी है.
पांच शहरों के मास्टर प्लान क्षेत्र को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के पांच शहरों पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, छपरा और बेगूसराय के मास्टर प्लान क्षेत्र की घोषणा को स्वीकृति दे दी. जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर गंडक नदी के पिपरा-पिपरासी तटबंध, मुंगेर जिले में गंगा नदी के शिवगुंड लगमा व सुंदरपुर चाइटोला से हेमजापुर तक, भागलपुर के कोसी नदी पर नगरपाड़ा तटबंध, बगजान तटबंध व मदरौनी के पास तटबंध, मुंगेर जिले के गंगा नदी के पेरू मंडल टोला व रहिया के बीच करहिया व कल्याणपुर के समीप कटाव निरोधक कार्य के लिए व भागलपुर जिले के गंगा नदीं के इस्माइलपुर के पास कटाव निरोध कार्य, मुंगेर जिले के गंगा नदी पर सिंघिया, फरदा, टीकारामपुर, सीताकुंड कटाव निरोध के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गयी है.
कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक-एक एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती के लिए कुल 2772 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. साथ ही राज्य में 9305 स्टाफ ग्रेड ए की नर्स की बहाली के लिए बिहार परिचारिका नियमावली 2019 के गठन की मंजूरी मिली है.
साथ ही यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक, फिजियोथेरापिस्ट-अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली 2006 के दैनिक भत्ता को दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये और मंत्रियों के अवास पर फर्निचर आदि के लिए कैबिनेट मंत्री को छह लाख, राज्यमंत्री को 5.75 लाख और उपमंत्री को 5.50 लाख को स्वीकृति दी गयी है.
लिये गये कई अन्य निर्णय
फतुहा में कृषि उत्पादों के संरक्षण व भंडारण के लिए रेडिएशन सह पैक हाउस के निर्माण के लिए 50 करोड़ 43 लाख मंजूर.
बेतिया और मोतिहारी में कला के समग्र विकास के लिए 200-200 क्षमता के ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 82 करोड़ 33 लाख मंजूर.
नगर विकास एवं आवास विभाग में भू संपदा अपीलीय न्यायाधीकरण के कार्यालय कार्यों के लिए कुल 18 पदों की स्वीकृति.
टूरिस्ट परमिट लेने के लिए बिहार मोटर नियमावली 1992 में संशोधन कर दिया गया है.
बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली को मंजूरी मिल गयी है. पंचायत उपचुनाव 2019 के अवसर पर अमिट स्याही की खरीद को मंजूरी मिली है.
ग्रामीण क्षेत्रों में 12968 वार्डों में हर घर नल जल योजना के लिए तीन हजार 890 करोड़ की मंजूरी दी गयी है.
सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत, संचालन व रख-रखाव का काम पंचायती राज विभाग को सौंप दिया गया.
विधानमंडल के सत्र के अवसर पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी गयी है.
नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 297 कराड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी.
पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन व पेंशन पाने वाले राज्य के सरकारी सेवकों व पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते को पहली जुलाई 2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत व छठे वेतनमान के तहत पहली जुलाई 2018 के प्रभाव से 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिली है.
एसटीएफ व विशेष सुरक्षा दल के पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रोत्साहन व विशेष भत्ता को मंजूरी मिली है.
पंचायती राज विभाग के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 10 मार्च को मतदान की अधिसूचना जारी करने की अनुमति.
पिछड़ा वर्ग व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति योजना की नयी मार्गदर्शिका में छात्रवृत्ति वितरण की स्वीकृति.