कोलकाता : ड्रग्स तस्करी के मामले में वर्षों पहले 31 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किये गये दो आरोपियों को बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दस माह की सजा भी भुगतनी होगी. दोनों के नाम लोकनाथ सरकार और शुभांकर चक्रवर्ती है. 16 फरवरी 2006 को एनसीबी कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने मारुति वैन पर गांजे लेकर तस्करी करते समय दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था. दोनों के पास से 31 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसकी बाजार में कीमत करीब साढ़े चार लाख के आस-पास है.