देवघर : गलत सूई देने के कारण सारठ थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी विवेकानंद दास के पोते धनराज की हुई मौत मामले में अब झोलाछाप डॉक्टर धर्मपुर आराजोरी निवासी सत्यनारायण वर्मा उर्फ सातो की मुश्किलें और भी बढ़ने लगी है. मामले को ड्रग निदेशालय ने भी गंभीरता से लिया है. औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के विभिन्न धाराओं के तहत सत्यनारायण सहित राहुल मेडिकल के संचालक अरविंद कुमार वर्मा व अन्य के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई का निर्देश दिया है.
उसी आलोक में देवघर के ड्रग इंस्पेक्टर प्रणव कुमार प्रभात ने एफआइआर दर्ज करने के लिए सारठ थाना प्रभारी को आवेदन दिया. आवेदन की प्रतिलिपि उनके द्वारा सारठ एसडीपीओ व एसपी को भी भेजी गयी है. बच्चे की मौत मामले के आरोपित सारठ थाना क्षेत्र के धर्मपुर आराजोरी गांव निवासी झोलाछाप डॉक्टर सत्यनारायण वर्मा उर्फ सातो वर्मा ने कुर्की के भय से गुरुवार को ही कोर्ट में सरेंडर किया है.
1 अक्तूबर 2018 को राहुल मेडिकल में झोलाछाप डॉक्टर सातो ने महाराजगंज निवासी विवेकानंद दास के पोते धनराज को लगातार तीन इंजेक्शन दिया था. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गयी. परिजन धनराज को लेकर सीएचसी गये, जहां से सदर अस्पताल भेजा गया. सदर अस्पताल लाने पर ऑन ड्यूटी डॉ एहसान उत तोहिद ने धनराज को मृत घोषित कर दिया था.
झोलाछाप डॉक्टर सत्यनारायण उर्फ सातो के पुत्र अरविंद कुमार वर्मा के राहुल मेडिकल से जांच में बांग्लादेश निर्मित प्रतिबंधित विदेशी दवा भी बरामद किया गया था. इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर प्रणव प्रभात ने सिविल सर्जन सहित सारठ थाना व निदेशालय को रिपोर्ट भेजी थी. उसी रिपोर्ट के तहत ड्रग निदेशालय द्वारा झोलाछाप डॉक्टर साताे समेत राहुल मेडिकल के संचालक अरविंद व अन्य पर कार्रवाई का निर्देश डीआइ को दिया है. ड्रग निदेशालय से इस संबंध में पत्र डीआइ को 22 जनवरी 2019 को जारी हुआ है.