नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के गठन की मंजूरी दे दी. इसके लिए जीएसटी संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने होंगे. प्राधिकरण ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा, जिनमें दो राज्य स्तरीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के निर्णय एक दूसरे से भिन्न होंगे.
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वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दिसंबर में हुई बैठक के दौरान एक केंद्रीकृत एएएआर के गठन का निर्णय किया था. जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. यह जीएसटी पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है.
सूत्रों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय ‘जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दी गयी. समान मसलों पर अलग-अलग राज्यों के एएआर के अलग-अलग विरोधाभासी फैसलों को लेकर उद्योग जगत लंबे समय से एक अपीलीय प्राधिकरण के गठन की मांग कर रहा था.
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