रांची/पटना : झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इलियास हुसैन की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति आनंद सेन ने इलियास हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि भ्रष्टाचार का यह मामला बहुत गंभीर है.
गुमला जिले में वर्ष 1991 से 94 के बीच अलकतरा की आपूर्ति में अनियमितता के मामले में पिछले वर्ष 27 सितंबर को सीबीआइ अदालत ने इलियास हुसैन को चार साल की कैद की सजा सुनाई थी. इलियास हुसैन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इलियास वर्तमान में बिहार के डेहरी से राजद विधायक हैं.