गया : बिहार के गया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 में एक नवयुवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को शनिवार को दस साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई. अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के बी पांडेय ने शनिवार को वर्ष 2016 में एक नवयुवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुर्तजा को दस साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अंबुज कुमार ने बताया कि मुर्तजा पर अपने पड़ोस में रहने वाली नवयुवती को इंटरमीडिएट परीक्षा का फार्म भरवाने के लिए 16 जून 2016 को अपने साथ एक मोटरसाइकिल पर लेकर निकला और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित नवयुवती ने घर आकर परिजनों को वारदात की जानकारी दी थी जिसके बाद मुफ्फसिल थाना में पीडिता के परिजन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.