इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष मामला दर्ज कराने की योजना बना रही है. सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बुधवार को बताया कि अमेरिका में संपत्तियां छिपाने को लेकर उनको अयोग्य ठहराने की मांग की जायेगी.
चौधरी ने आरोप लगाया कि जरदारी ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में अमेरिका में अपने स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट का उल्लेख नहीं किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार जल्द ही इस बात को लेकर दस्तावेज देगी कि जरदारी ने अपने नामांकन दस्तावेजों में संपत्ति का खुलासा नहीं किया था.
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डॉन समाचारपत्र ने उनके हवाले से कहा कि उन्हें (जरदारी) अनुच्छेद 62 एवं 63 के तहत संपत्ति घोषित करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया. इसलिए वह सांसद बनने के योग्य नहीं थे. जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे. वह पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति थे. जुलाई में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने जरदारी और उनकी बहन समेत 20 संदिग्धों को 35 अरब रुपये के धनशोधन मामले में भगोड़ा घोषित किया था.