नयी दिल्ली : अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के कथित बिचौलिये क्रिस्टियन मिशेल को दिल्ली की अदालत ने चार दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. हालांकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को अदालत से क्रिस्टियन मिशेल की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था.
ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया. जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है. ऐसा माना जा रहा था कि अदालत इस मामले में हिरासत की अवधि जल्द बढ़ा सकती है.मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था. अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया. बाद में हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई थी.
मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है. उनके अलावा दो अन्य बिचौलिये गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं. अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए थे.
#AgustaWestland Case: Patiala House Court extends CBI custody of alleged middleman #ChristianMichel by 4 days. Michel's lawyer Rosemary told the court that she has some more documents regarding the case that she wants to submit in the court. (File pic) pic.twitter.com/hxB72Xk6qh
— ANI (@ANI) December 15, 2018
सीबीआई का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी राजस्व को करीब 2666 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था. ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.