मुजफ्फरपुर : बालिका गृहकांड की जांच कर रही सीबीआई शुक्रवार को एक बार फिर बालिका गृह पहुंची. वहां टीम ने ढाई घंटे तक वाटर टैंक की जांच की. छानबीन के दौरान यह जानकारी मिली थी ब्रजेश ठाकुर ने पानी टंकी में डुबा कर एक बच्ची की हत्या कर दी थी. इसकी जांच करने सीबीआई की टीम शुक्रवार को बालिका गृह भवन पहुंची.
टीम का नेतृत्व सीबीआई के एएसपी पीके झा कर रहे थे. टीम के साथ मुजफ्फरपुर एफएसएल व नगर निगमकर्मी भी थे. टीम ने चार मंजिला बालिका गृह की छत पर बने करीब 15 हजार लीटर के वाटर टैंक को तोड़ कर उसे खाली कराया. एफएसएल की टीम ने वाटर टैंक व उसके आसपास की मिट्टी के नमूने इकट्ठा किये.
करीब ढाई घंटे तक वाटर टैंक की छानबीन करने के बाद टीम वापस लौट गयी. वाटर टैंक से क्या- क्या बरामद हुआ है, इसकी जानकारी सीबीआई ने नहीं दी. सीबीआई के एएसपी पीके झा ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर द्वारा बालिका गृह में रह रही एक बच्ची की वाटर टैंक में डुबो कर हत्या करने की जानकारी पूछताछ में मिली है.
इसी की जांच करने सीबीआई बालिका गृह गयी थी. सीबीआई टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे साहू रोड स्थित बालिका गृह पहुंची. उनके साथ एफएसएल टीम के अलावा नगर थानेदार धनंजय कुमार और बालिका गृहकांड केस की पहली आईओ ज्योति कुमारी भी थीं.
23 जून को तत्कालीन एसएसपी ने बालिका गृह कैंपस में करायी थी खुदाई : बालिका गृहकांड की पीड़ित बच्चियों के बयान के आधार पर तत्कालीन एसएसपी हरप्रीत कौर ने बालिका गृह कैंपस की खुदाई करायी थी. पीड़ित बच्चियों ने महिला थाने की पुलिस को दिये बयान में बताया था कि बच्चियों को मार कर कैंपस में ही दफनाया गया था.
तीन अक्तूबर सिकंदरपुर घाट पर खुदाई में मिले थे पांच नरकंकाल ब्रजेश ठाकुर के चालक विजय की निशानदेही पर तीन अक्तूबर को सीबीआई टीम ने सिकंदरपुर स्थित शमशान घाट में खुदाई की थी. वहां से पांच नरकंकाल बरामद किये गये थे. बरामद नर कंकाल बालिका गृह की बच्चियों के होने की आशंका जतायी गयी थी. बरामद नरकंकाल को जब्त कर सीएफएसएल टीम उसे जांच के लिए दिल्ली ले गयी थी. इसके बाद सीबीआई टीम ने बूढ़ी गंडक नदी में भी घंटों छानबीन की थी.
सीपीओ रवि समेत चार की जमानत खारिज
मुजफ्फरपुर. बालिका गृहकांड मामले में जेल में बंद सीपीओ रवि रौशन, नेहा, हेमा मशीह एवं चंदा कुमारी की ओर से दूसरी बार दाखिल जमानत आवेदन को पाॅक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया. शुक्रवार को सीबीआई की ओर से बहस सुनने के बाद पाॅक्सो कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.
ब्रजेश ठाकुर की पत्नी के अकाउंट चालू करने का आदेश : ब्रजेश ठाकुर की पत्नी कुमारी आशा के अकाउंट फ्रीज संबंधित आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को अकाउंट पर से रोक हटाते हुए उसे चालू करने का आदेश दिया है. ब्रजेश की पत्नी कुमारी आशा के वकील ने कहा था कि पिछले सुनवाई में आवेदन देकर कहा था कि मेरी मुवक्किल सरकारी प्राध्यापिका हैं.
सीबीआई ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है. इससे दैनिक खर्च में परेशानी होती है. इस पर न्यायालय ने सीबीआई के पीपी से जवाब देने को कहा, तो सीबीआई के पीपी ने इसमें असमर्थता जाहिर करते हुए समय की मांग की. न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीबीआई को तैयार होकर आने को कहा था.
वहीं पिछली तिथि को नेहा की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस करते हुए नेहा को निर्दोष बताते हुए कहा कि सीबीआई अबतक नेहा के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं जुटा पायी है. रवि रौशन के वकील ने बहस करते हुए कहा कि हमारे मुवक्किल की केंद्र सरकार में नौकरी हो गयी है. वहां ज्वाइन करने जाना है. प्रोविजनल जमानत दी जाये.