आरा : बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया में बीते 19 अगस्त को एक महिला को कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई करने के मामले में सभी आरोपितों की सजा पर आज एडीजे-1 ने सभी 20 आरोपितों पर सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया. इनमें पांच आरोपितों को महिला को निर्वस्त्र करने के आरोप में दोषी करार दिये गये हैं. जबकि, अन्य 15 आरोपितों को तोड़फोड़, आगजनीऔर दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. मामले की सुनवाई के लिएतीन दिसंबर की तिथि तय कर दी गयी है.
बिहिया में बीते 19 अगस्त को एक महिला को कथित रूप से निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई करने के मामले में SC/ST ACT के ADJ-1 की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. मालूम हो कि इस मामले में पुलिस ने कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था. उसके बाद गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर और भी लोगों को पकड़ा था. इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया था.
गौरतलब हो कि गत 19 अगस्त से लापता विमलेश शाह (19) का शव बिहिया स्टेशन स्थित रेल पटरी के नजदीक मिला था. इसके बाद उसकी हत्या में शामिल होने के संदेह में भीड़ ने एक महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर पीटते हुए घुमाया था. शाह के गांव दामोदरपुर के लोगों ने उसका शव मिलने के समीप रेड लाइट एरिया में रहने वालों पर उनकी गला घोंट कर हत्या करने का संदेह व्यक्त किया था. ग्रामीणों ने स्थानीय बाजार पर हमला बोलते हुए निर्वस्त्र करके घुमायी गयी महिला के घर सहित कई दुकानों में आग लगा दी थी और पास से गुजर रही ट्रेन पर भी पथराव किया था. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को हिंसा पर उतारू लोगों को नियंत्रित करने के लिए छह राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ से महिला को छुड़ाया और अपनी कस्टडी में लेकर उसे कपड़ा पहनाया था.