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घर से कारतूस बरामदगी का मामला, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ वारंट जारी

बेगूसराय : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के सिलसिले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान बरामद कारतूस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के विरुद्ध मंझौल अनुमंडल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने बुधवार को गैर जमानतीय वारंट जारी किया. इस मामले में नामजद पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने […]

बेगूसराय : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के सिलसिले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान बरामद कारतूस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के विरुद्ध मंझौल अनुमंडल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने बुधवार को गैर जमानतीय वारंट जारी किया. इस मामले में नामजद पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने 29 सितंबर को ही मंझौल की अनुमंडल अदालत में सरेंडर कर चुके हैं.
बुधवार को बेगूसराय पुलिस ने विशेष पूछताछ के लिए चंद्रशेखर वर्मा को रिमांड पर लिया है. विदित हो कि सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरियाबरियारपुर थाने में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच के सिलसिले में बीते 17 अगस्त को मंजू वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित आवास पर सीबीआई ने रेड मारी थी. उक्त दौरान पूर्व मंत्री के पैतृक घर से पचास राउंड अवैध कारतूस बरामद हुए थे.
सीबीआई ने पूर्व मंत्री के घर के कमरा नंबर 2 में रखें एक बॉक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री बोर का छह कारतूस बरामद की थी. उक्त सभी कारतूस आम आदमी को रखने के लिए प्रतिबंधित है. इसको लेकर सीबीआई द्वारा मंजू वर्मा से पूछताछ भी की गयी थी. लेकिन वह कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पायी थी.
एफएसएल रिपोर्ट में बरामद कारतूस निकला था अवैध
जब्त किये गये सभी कारतूस को जांच के लिए 18 अगस्त को एफएसएल पटना भेजा गया था. 19 अगस्त को जांच रिपोर्ट मिली. जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि मंजू वर्मा के घर से जितने भी कारतूस बरामद किये गये थे, वह सभी अवैध हैं. एफएसएल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.
: हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत याचिका
पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट पटना में याचिका दाखिल की थी. लेकिन जमानत नहीं मिली. वे अभी फरार चल रही है.
: पति का नाम आने पर मंत्री पद से दिया था इस्तीफा
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल सीडीआर में चंद्रशेखर वर्मा के नाम आने पर मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. आठ अगस्त को मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा के गायब होने पर जतायी हैरानी
नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर बुधवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का पुलिस पता नहीं लगा पा रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि सरकार को यह पता नहीं है कि उसकी पूर्व मंत्री कहां हैं.
ऐसा लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा, जिससे कि आरोपित जमानत नहीं ले सके. मंगलवार को भी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इसी मामले में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं.

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