नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार पुलिस से पूछा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में हथियार बरामद होने से संबंधित मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसी शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था. न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में प्रमुख आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बिहार की बदरपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजा जाए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था.
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के उच्च सुरक्षावाले पटियाला जेल में स्थानांतरण का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी.
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Supreme Court orders transfer of Brijesh Thakur, the main accused in Muzaffarpur shelter home case, to a high-security jail in Punjab's Patiala. pic.twitter.com/zyBMBkfhVY
— ANI (@ANI) October 30, 2018
Muzaffarpur Shelter Home case: SC tells Bihar govt, “Just because she (Bihar minister Manju Verma) happens to be cabinet minister doesn’t make her above the law. The whole thing is highly suspicious. Why has she not been arrested? It’s too much. Nobody is bothered about the law."
— ANI (@ANI) October 30, 2018
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court seeks by October 31, a list of CBI officers investigating the case from September 20 till now.
— ANI (@ANI) October 30, 2018
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court expresses shock when advocate informs it that girls in the shelter home were given drugs, says, “These girls are being injected with drugs so that they can be raped. What is this going on?”
— ANI (@ANI) October 30, 2018
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जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के उच्च सुरक्षावाले पटियाला जेल में स्थानांतरण का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी. वहीं, बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में कैबिनेट मंत्री होने के कारण वह (पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा) कानून से ऊपर नहीं हो सकतीं. पूरी बातें बेहद संदिग्ध हैं. उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों से 20 सितंबर से अब तक की पूरी जांच की रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक मांगी है. अधिवक्ताओं ने बालिका गृह में लड़कियों को दवाएं दिये जाने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताया. इस पर पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ‘इन लड़कियों को दवाओं से इंजेक्शन दिया जा रहा है, ताकि उनके साथ बलात्कार किया जा सके. यह क्या चल रहा है?’ मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों से यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है.