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रांची : खराब गुणवत्ता वाले पोलियो वैक्सीन को 72 घंटे में वापस गोदाम भेजने का निर्देश
रांची : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद बायोमेड प्रा.लि द्वारा बैच संख्या बी100218, बी100318, बी100418, बी120318 तथा बी130318 के तहत बनी बाइवेलेंट अोरल पोलियो वायरस वैक्सीन (बीअोपीवी) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है. राज्य की निदेशक सह प्रभारी, शिशु स्वास्थ्य डॉ वीणा सिन्हा ने अलग-अलग पत्र के जरिये सभी सिविल सर्जनों, […]
रांची : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद बायोमेड प्रा.लि द्वारा बैच संख्या बी100218, बी100318, बी100418, बी120318 तथा बी130318 के तहत बनी बाइवेलेंट अोरल पोलियो वायरस वैक्सीन (बीअोपीवी) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है.
राज्य की निदेशक सह प्रभारी, शिशु स्वास्थ्य डॉ वीणा सिन्हा ने अलग-अलग पत्र के जरिये सभी सिविल सर्जनों, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक व जिला डाटा प्रबंधक को पत्र लिख कर कहा है कि वे उक्त वैक्सीन की पूरी खेप को शीत शृंखला (कोल्ड चेन) मेंटेन करते हुए 72 घंटों के अंदर स्टेट वेयर हाउस, नामकुम को लौटा दें. इससे पहले केंद्र सरकार ने विभिन्न तिथियों वाले अपने पत्र में उपरोक्त वैक्सीन को गुणवत्ता के मामले में खराब बताया था.
क्या है मामला : जांच के क्रम में पता चला कि बायोमेड प्रा.लि द्वारा आपूर्ति किये गये बीअोपीवी की गुणवत्ता ठीक नहीं है. इसी के बाद केंद्र सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका इस्तेमाल तुरंत रोक देने का फैसला किया. इधर, बीअोपीवी के सैंपल को जांच के लिए सेंट्रल ड्रग लैब, कसौली भेजा गया, जहां खराब गुणवत्ता की बात पुख्ता हो गयी. इसके बाद बायोमेड के एमडी को गिरफ्तार कर कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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