कैनिंग (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की एक अदालत जहरीली शराब पीने से मौत के एक मामले में शुक्रवार को चार लोगों को सजा सुनायेगी. वर्ष 2011 के जहरीली शराब कांड में इन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया गया था.
दिसंबर, 2011 में दक्षिण 24 परगना जिला के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से करीब 170 लोगों की मौत हो गयी थी.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएस चक्रवर्ती ने गुरुवार को मुख्य आरोपी नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह एवं तीन अन्य दुखी लस्कर, खैरुल लस्कर और नजमूल उर्फ कोला लस्कर को मामले में दोषी पाया.
शुक्रवार को उन्हें सजा सुनायी जायेगी. अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में छह अन्य को बरी कर दिया.