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अवमानना में गिरिडीह सीओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना
गिरिडीह : गिरिडीह के सीओ सह जनसूचना पदाधिकारी धीरज ठाकुर पर सूचना आयुक्त ने अवमानना के एक मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता पचंबा निवासी शमीम गद्दी ने जनसूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गिरिडीह […]
गिरिडीह : गिरिडीह के सीओ सह जनसूचना पदाधिकारी धीरज ठाकुर पर सूचना आयुक्त ने अवमानना के एक मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता पचंबा निवासी शमीम गद्दी ने जनसूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गिरिडीह से कुल चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी.
अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलकर्ता ने पहले प्रथम अपील दायर की. इसके बाद आयोग में द्वितीय अपील दायर की गयी. बावजूद इसके अपीलकर्ता को मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयीं. आयोग ने पहली सुनवाई में ही कहा था कि आयोग के आदेश के तीन महीने बाद जनसूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना दिया जाना न सिर्फ आयोग के आदेश की अवमानना है, बल्कि अपीलकर्ता के अधिकारों से भी खिलवाड़ किया जा रहा है.
23 जून 2016 को की गयी सुनवाई में ही सूचना पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसका प्रमाण पेश करें. साथ ही लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से यह स्पष्ट करें कि सुनवाई से दो दिन पूर्व सूचना भेजे जाने के कारण उनके विरुद्ध आरटीआइ एक्ट के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जाये. गौरतलब है कि जनसूचना पदाधिकारी ने इस स्पष्टीकरण का जवाब आयोग को भेजना भी उचित नहीं समझा.
इतना ही नहीं, अपीलकर्ता ने आयोग को बताया था कि भूमि विवाद सब जज के न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की बात जनसूचना पदाधिकारी द्वारा बतायी गयी थी और इसका प्रमाण मांगने पर जनसूचना पदाधिकारी प्रमाण पेश करने में भी असमर्थ रहे. बाद में अंचलाधिकारी ने सूचना आयोग को पत्र लिखकर बताया कि टंकन भूलवश न्यायालय के स्थान पर सब जज हो गया था. आयोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया.
आयोग का कहना है कि जनसूचना पदाधिकारी ने लगातार कई अवसरों पर अपीलकर्ता और आयोग को गलत सूचना देकर भ्रमित करने का प्रयास किया और इसके प्रमाण भी आयोग के अभिलेख में मौजूद है. आयोग ने गिरिडीह के सीओ सह जनसूचना पदाधिकारी धीरज ठाकुर के विरुद्ध आरटीआइ एक्ट की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे पांच बराबर किस्तों में राशि जिला कोषागार में जमा कराकर इसका प्रमाण आयोग में समर्पित करने का आदेश दिया है.
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