बेगूसराय : विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग से बलात्कार करने मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के सुजा निवासी जय राम महतो को अंतर्गत धारा 366 भादवि में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं 376 (2) भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर 12 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड एवं पोक्सो की धारा 3/4 में दोषी पाकर 12 साल श्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 गवाहों की गवाही करायी है.
आरोपित पर आरोप है कि 2 जून 2015 को 12:00 बजे दिन में नावकोठी थाने के पहसारा निवासी सूचक रामजी (काल्पनिक नाम) की नाबालिग पुत्री संगमन कुमारी (काल्पनिक नाम) को मोबाइल पर धमकी देकर अपहरण कर लिया और ट्रेन से करनाल ले गया वहां से हरियाणा ले जा कर जबरन बलात्कार किया और हरियाणा से सात जून 2015 को आपने मुफिस्सल थाना अंतर्गत सूजा लाया है. जहां पुलिस ने आपके घर से पीड़िता को बरामद किया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 58/ 2015 के तहत दर्ज करायी थी.