नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली में विभिन्न परिसरों की सील तोड़ने के कारण दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निगरानी समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
हैदराबाद की 29 वर्षीय महिला को पति ने व्हाट्सएप पर तलाक दिया, सुषमा स्वराज से मांगी मदद
सीलिंग मामला: भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज, कहा- फिर तोडूंगा मकान पर लगी सील
मनोज तिवारी ने कल ऐलान किया कि गोकुलपुरी में जिस मकान पर लगी सील उन्होंने रविवार को तोड़ी थी और जिसे सोमवार को एमसीडी ने फिर से सील किया है, उस सील को वह दोबारा तोड़ने का काम करेंगे. वे मंगलवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच फिर से गोकुलपुरी पहुंचेंगे और मकान पर लगी सील तोड़ेंगे.