नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने की पात्रता के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा 7,000 करोड़ रुपये के भुगतान के समय की अवधि बढ़ाने के लिए आर्सेलर मित्तल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दूसरी बोली के लिए योग्य बनने के लिए मंगलवार तक 7,000 करोड़ रुपये के भुगतान के आदेश पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे.
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एनसीएलएटी ने पिछले गुरुवार को अपने फैसले में कहा था कि रूस के वीटीबी समूह के समर्थन से न्यूमेटल की दूसरी बोली योग्य थी और उसने आर्सेनर मित्तल को इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए 11 सितंबर तक अपनी दूसरी सहायक कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था, ताकि उस पर लगा बकायेदार का ठप्पा हट जाये. एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने की पात्रता प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति वेदांता के अनिल अग्रवाल हैं.
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