पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैबों को दो सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माईक्रोबायोलोजिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका की आज सुनवाई करते हुए आज उक्त निर्देश दिये.
याचिका के द्वारा राज्य में "विभिन्न पॉलीक्लिनिक्स, पैथ लैब, नर्सिंग होम और छोटे, मध्यम और बड़े अस्पतालों के अवैध तरीके से संचालित किये जाने की ओर ध्यान अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर की गई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार के केवल 19 जिलों के पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखे जाने पर उसे उनके बारे में मामले की सुनवाई की अगली तारीख को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.