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जिप अध्यक्ष टुनटुन साह की जमानत अर्जी खारिज, मारपीट से संबंधित मामले में 13 लोगों के खिलाफ है वारंट

भागलपुर : एसडीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेश मिश्रा ने आरोपित जिप अध्यक्ष के जनप्रतिनिधि होने व ट्रायल में सहयोग करने की बात कहते हुए जमानत की गुहार लगायी. इसका विरोध सहायक अभियोजन […]

भागलपुर : एसडीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता वीरेश मिश्रा ने आरोपित जिप अध्यक्ष के जनप्रतिनिधि होने व ट्रायल में सहयोग करने की बात कहते हुए जमानत की गुहार लगायी.
इसका विरोध सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार ने किया और जानलेवा हमला करने की धारा को देखते हुए अर्जी का विरोध किया. दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के यहां अपील करेंगे.
यह था मामला : शाहकुंड पुलिस ने जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को उनके कार्यालय से शनिवार को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद जिप अध्यक्ष मायागंज अस्पताल में भर्ती हो गये थे.इस मामले में पुलिस ने रविवार को एसडीजेएम के पास पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
यह हुई थी शाहकुंड में घटना
21 सितंबर 2016 को शाहकुंड मुख्य बाजार में दुर्गा मंदिर के पास की जमीन पर अपनी-अपनी दावेदारी को लेकर दो पक्षों में जम कर लाठियां चलीं और रोड़ेबाजी हुई थी. इसमें दोनों ओर के छह लोग घायल हो गये थे. इसमें जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह सहित अन्य पर प्राथमिकी हुई थी.
जिप अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि मंदिर के पास शिव मंडल की पुरानी दुकान थी, जिसे शिव मंडल ने खाली कर युवक संघ को सौंप दिया था. प्रमोद चौधरी इस जमीन का उपयोग करने लगा. उसकी दुकान मंदिर की जमीन पर है. वह कोई किराया भी नहीं देता था. दुकानदार ने खुद ही अपनी दुकान में आग लगाने का प्रयास किया.
एसडीजेएम कोर्ट से 13 अन्य के खिलाफ वारंट
एसडीजेएम कोर्ट से मामले को लेकर 13 अन्य आरोपित के खिलाफ भी वारंट जारी है. मामले को लेकर पुलिस ने रमेश कुमार सिंह को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. 11 अगस्त को आरोपित के साथ जिप अध्यक्ष ने भी पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था.
बचाव पक्ष ने उठाये बिंदु
हाइकोर्ट से मारपीट मामले को लेकर पांच को अग्रिम जमानत मिल गयी है. तीन अन्य को स्थानीय अदालत से राहत मिल गयी है
पुलिस जांच में पिस्टल से सिर पर मारने को जानलेवा बताया है, जबकि पिस्टल से गोली नहीं चली है
18 आरोपित पर आर्म्स के साथ आने व मारने का आरोप लगा है. अगर ऐसा होता तो आरोपित को गंभीर चोट रहती, जो नहीं थी
दुर्गा स्थान की जमीन का विवाद है, न की आपराधिक विवाद
जिप अध्यक्ष बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे उन्हें नियमित इलाज की जरूरत है
आरोपित ट्रायल में सहयोग करेंगे

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