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होटल, रेस्तरां या पब में सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं ग्राहक

रांची : होटल, रेस्तरां या पब में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज यानि सेवा प्रभार चुकाने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं हैं. सरकार ने होटलों और रेस्तरांओं द्वारा खाद्य बिलों पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में अप्रैल 2017 में ही दिशा-निर्देश जारी किये हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी […]

रांची : होटल, रेस्तरां या पब में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज यानि सेवा प्रभार चुकाने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं हैं. सरकार ने होटलों और रेस्तरांओं द्वारा खाद्य बिलों पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में अप्रैल 2017 में ही दिशा-निर्देश जारी किये हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्राहक को दिये गये बिल पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है. इसके साथ ही भुगतान करने से पूर्व बिल के सर्विस चार्ज कॉलम को ग्राहक द्वारा भरने के लिए खाली छोड़ दिया जाये. शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के एक प्रश्न पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सीआर चौधरी ने सदन में यह जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि कोई भी ग्राहक होटल-रेस्तरां के मामले में अनुचित भुगतान लिए जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है. उपभोक्ता के रूप में सुनवाई किये जाने तथा मुआवजे का अधिकार है. सांसद श्री पोद्दार के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने संसद में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पेश किया है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नामक एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना का प्रावधान भी किया है. प्राधिकरण उपभोक्ताओं से किये गये इस प्रकार के अनुचित व्यवहारों से निबटने की कार्रवाई में सक्षम होगा.
केंद्रीय मंत्री ने सदन में अप्रैल 2017 से जून 2018 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का ब्योरा भी रखा. सदन को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक इस अवधि में सबसे ज्यादा 206 शिकायतें दिल्ली से प्राप्त हुई, जबकि 175 शिकायतों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. झारखंड से इस अवधि में मात्र तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
बात पते की
केंद्र सरकार ने राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार के सवाल पर दी जानकारी
जबरन भुगतान लिया, तो मुआवजे के लिए जा सकते हैं उपभोक्ता फोरम
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में झारखंड से मात्र तीन शिकायत, दिल्ली से 206 शिकायतें मिली

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