लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर कोई राजनीति नही होनी चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रहित का मुददा है. वे यहां आर्यावत बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे. उन्होंने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं समझता हूं कि एनआरसी के मुददे पर कोई सियासत नही होनी चाहिए. एनआरसी राष्ट्रहित का मुद्दा है.
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उन्होंने कहा कि असम के लोगों की यह एक लंबे समय से मांग थी और उनकी मांग पूरी हुई है. अनावश्यक कुछ लोगों के द्वारा भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां के लिए भी पूरा समय उन्हें मिलेगा और उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह विदेशी नागरिक अधिकरण जा सकते हैं. इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रामीण बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ हैं. इससे गांव और गरीब के बीच विश्वास का भाव बढ़ता है.
असम में ममता के खिलाफ दो और प्राथमिकी दर्ज
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के खिलाफ असम में दो और प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धर्म के आधार पर कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं. एनआरसी के अंतिम मसौदा के 30 जुलाई को प्रकाशन के बाद से असम में ममता के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.
ममता बनर्जी के पुतले भी फूंके गये
पुलिस ने बताया कि असम में एनआरसी का विरोध करने वाली बनर्जी के पुतले फूंके गये और दिन में पूरे असम में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए. पुलिस उपायुक्त (मध्य) रंजन भुइयां ने कहा कि गुवाहाटी और सिलचर में कथित तौर पर धर्म के आधार पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए दो प्राथमिकियां दर्ज की गयीं. उन्होंने बताया कि असम पब्लिक वर्क्स के ध्रुव ज्योति तालुकदार की शिकायत के आधार पर शुक्रवार की रात गीतानगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी. दूसरी प्राथमिकी कछार के उधारबंद थाने में एक महिला पुलिसकर्मी ने दर्ज गयी, जो सिलचर हवाई अड्डे पर टीएमसी सदस्यों के साथ कथित तौर पर हुए धक्का-मुक्की के दौरान जख्मी हो गयी थी.
अब तक असम में ममता के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बनर्जी और तृणमूल की आठ सदस्यीय टीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने, धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, आवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने), धारा 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को आहत करने के इरादे से शब्दों का प्रयोग) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन्होंने कहा कि कछार में धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी. बनर्जी के खिलाफ दो अगस्त को असम के पानबाजार, बशिष्ठ और उत्तर लखीमपुर में भी मामले दर्ज किये गये थे.