13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्नी के हत्यारे को मिली उम्र कैद

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को पत्नी के हत्यारे सुरेंद्र सोरेन को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी किया. मामला पीरटांड़ थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव का है. कांड के सूचक खेमन सिंह ने पुलिस को दिये […]

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को पत्नी के हत्यारे सुरेंद्र सोरेन को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी किया. मामला पीरटांड़ थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव का है. कांड के सूचक खेमन सिंह ने पुलिस को दिये फर्द बयान में बताया था कि 14 मई 2001 की रात करीब एक बजे उसकी सौतेली मां चरकी देवी ने चिल्लाते हुए आकर बताया था कि उसका बेटा सुरेंद्र सोरेन अपनी पत्नी बबीता हेंब्रम को मार रहा है.
दौड़कर उसने सुरेंद्र को पकड़ा. उसकी पत्नी आंगन में लेटी हुई थी और शरीर पर एक चादर ढंकी हुई थी. उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था. पास जाकर देखा तो वह मृत पड़ी मिली. बताया जाता है कि बच्चे के जन्म को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. हत्या के पूर्व सूचक ने चरकी के साथ सुरेंद्र और उसकी पत्नी को बैठे देखा था. तब वह घर से बाहर मचान पर सो रहा था. सुरेंद्र की मां चरकी से उसके पिता ने दूसरी शादी की थी. सूचक के घर चरकी और उसके बेटे का आना-जाना था.
गवाहों ने अदालत में बताया था कि सुरेंद्र की पत्नी बबीता गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देना चाहती थी, जबकि सुरेंद्र अभी बच्चा नहीं चाह रहा था. घटना की रात इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. बात बढ़ने पर सुरेंद्र ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसी मामले में अदालत ने सुरेंद्र सोरेन को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने सात गवाहों का परीक्षण कराते हुए अदालत में बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुस्लिम अंसारी ने बहस की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें