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रांची : पूर्व में मिले आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे सरकार : हाइकोर्ट
फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तय समय सीमा के अंदर शपथ पत्र दायर नहीं […]
फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तय समय सीमा के अंदर शपथ पत्र दायर नहीं करने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि पूर्व के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जाये.
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की. राज्य सरकार की अोर से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. पिछली सुनवाई (नाै मई को) के दाैरान खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि तय समय सीमा के अंदर फुटपाथ दुकानदारों (वेंडर्स) की पहचान किया जाये. साथ ही वेंडिंग कमेटी का गठन करने व वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाये.
फुटपाथ दुकानदारों से संबंधित अधिनियम 2014 व नियमावली-2015 में उल्लेखित कार्यों को पूरा किया जाये. यह भी कहा गया कि जब वेंडिंग जोन बन जाये आैर फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास हो जाये, तो सभी सड़कें फुटपाथ दुकानदार खाली कर देंगे, ताकि आवागमन सुचारु रूप से चल सके.
28 नगर निकायों में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे पूरा
सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया था कि 28 नगर निकायों में फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कार्य पूरा हो गया है. इसमें 27,779 दुकानदारों की पहचान की गयी है, जो सड़कों पर दुकानें लगाते हैं. रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 5897 दुकानदार हैं. इसमें 4,777 पुरुष व 1,120 महिला दुकानदार हैं.
इनके वेरिफिकेशन के लिए संबंधित नगर निकायों को भेजा गया है. शेष बचे 16 नगर निकायों में से 11 में सर्वे कार्य चल रहा है. पांच नगर निकायों में 20 मई से सर्वे शुरू होगा.
11,611 दुकानदारों को पहचान पत्र दिया गया है. 34 नगर निकायों में 117 जगहों पर वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए 58.54 करोड़ रुपये दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व कानून के तहत पुनर्वास की मांग की गयी है.
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