16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

किशोरी के साथ रेप के मामले में दो को सश्रम कारावास की सजा

ठाणे (महाराष्ट्र) : ठाणे की एक अदालत ने 2012 में यहां एक किशोरी को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार के मामले में दो लोगों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सी खलिपे ने दोनों अभियुक्त देवेंद्र कोल्हे (27) और रवींद्र उर्फ आदित्य सुरेश लोकारे (31) […]


ठाणे (महाराष्ट्र) :
ठाणे की एक अदालत ने 2012 में यहां एक किशोरी को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार के मामले में दो लोगों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सी खलिपे ने दोनों अभियुक्त देवेंद्र कोल्हे (27) और रवींद्र उर्फ आदित्य सुरेश लोकारे (31) पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. यह सजा कल सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि 17 जून 2012 को कोल्हे ने लड़की को अगवा कर लिया और जिले के कलवा कस्बे में अपनी कार में उसके साथ बलात्कार किया.

उस समय लड़की की उम्र 15 साल थी. कोल्हे और लड़की दोनों कलवा में एक ही इलाके के रहने वाले हैं. पीड़िता बाद में अकेले कलवा रेलवे स्टेशन पर गयी जहां से लोकारे उसे मदद देने का प्रलोभन देकर अपने पनवेल स्थित घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने कलवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. बाद में लड़की पुणे में मिली और उसे कलवा वापस लाया गया जिसके बाद 22 जून 2012 को दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि रिकार्ड में दर्ज पीड़िता का साक्ष्य भरोसेमंद विश्वसनीय और प्राकृतिक था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें