नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत सब्सिडी के दायरे वाले सस्ते आवास के लिए निर्मित क्षेत्र (कार्पेट एरिया) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के दायरे में मध्यम आय वर्ग की पहली श्रेणी एमआइजी 1 के घरों का कार्पेट एरिया बढाकर 160 वर्ग मीटर और एमआइजी 2 श्रेणी के घरों के कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर कर दिया है. इस फैसले से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआइजी1 श्रेणी के खरीददारों को 2.35 लाख रुपये और एमआइजी 2 श्रेणी के घर खरीददारों को 2.30 लाख रुपये का सब्सिडी में सीधा लाभ मिलता है.
मंत्रालय ने आज इस योजना के तहत कार्पेट एरिया में बढ़ोतरी के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को आवास ऋण में छूट देने का रास्ता साफ कर दिया. मौजूदा व्यवस्था में एमआइजी 1 श्रेणी के घरों केलिए कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआइजी 2 श्रेणी के घरों के लिए 150 वर्ग मीटर निर्धारित था. क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआइजी 1 श्रेणी के आवास खरीददारों की वार्षिक आय छह से 12 लाख रुपये और एमआइजी 2 श्रेणी के लिए 12 से 18 लाख रुपये होने का प्रावधान है. इस आय वर्ग के खरीददारों को एमआइजी1 के तहत 20 साल की अवधि के लिये नौ लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में चार प्रतिशत और एमआइजी 2 के तहत 12 लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट मिलती है.
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने संशोधित प्रस्ताव को पूर्वकेसमय से मंजूरी देते हुए इसे योजना के लागू होने की तिथि एक जनवरी 2017 से प्रभावी माना है. जिससे पीएमएवाइ योजना के तहत इससे पहले आवास ऋण ले चुके लोगों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सके. इस योजना की अवधि अगले साल 31 मार्च तक निर्धारित की गयी थी. योजना के तहत इस साल 11 जून तक सरकार द्वारा एमआइजी श्रेणी के आवास ऋण पर 35204 लाभार्थियों को 736.79 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किये जा चुके हैं.
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