पीडीएस अनुज्ञप्ति देने में फर्जीवाड़े का आरोप
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आठ अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त में मामला दर्ज
पीडीएस अनुज्ञप्ति देने में फर्जीवाड़े का आरोप आजमनगर : जनवितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा को लेकर जिले के कई तत्कालीन अधिकारी पर लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष दो मामले दायर किये गये हैं. जानकारी के मुताबिक आजमनगर प्रखंड के देवगांव पंचायत की स्वीटी कुमारी तथा मो जहीरुद्दीन […]
आजमनगर : जनवितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा को लेकर जिले के कई तत्कालीन अधिकारी पर लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष दो मामले दायर किये गये हैं. जानकारी के मुताबिक आजमनगर प्रखंड के देवगांव पंचायत की स्वीटी कुमारी तथा मो जहीरुद्दीन ने फर्जी कागजातों के आधार पर जारी किये गये लाइसेंस को रद्द करने तथा संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की न्यायालय से मांग की है. ज्ञात हो कि मई में जिले के आजमनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने को लेकर आवेदन की मांग की गयी थी.
इसकी अंतिम तिथि 31 मई 2017 निर्धारित की गयी थी. तत्कालीन सह वर्तमान कुछ कर्मचारियों के मिलीभगत से बाद में अपने चहेते लोगों से फर्जी कागजात के साथ आवेदन निर्धारित तिथि बीत जाने के पश्चात संलग्न करवा लिये. लेकिन पदाधिकारियों ने इसकी जांच किसी भी स्तर पर नहीं करायी. प्रत्येक अभ्यर्थियों के जांच प्रतिवेदन में संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अनुमोदन किया गया है. इतना ही नहीं जिले में गठित चयन समिति ने छोटे अधिकारियों द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन की सूक्ष्मता से जांच नहीं करते हुए उसे ही अनुमोदित कर दिया और फर्जी कागजातों को संलग्न कर अवैध अभ्यर्थियों के नाम लाइसेंस जारी कर दिया. जिले में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नये लाइसेंस निर्गत किया गया है.
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