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दुष्कर्म मामले में दो दोषी, सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी सिद्ध हो जाने पर दो लोगों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सजा बलरामपुर थाना अंतर्गत ग्राम पड़वा के स्व अमीरुद्दीन के पुत्र अभियुक्त मो जब्बार तथा […]

कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी सिद्ध हो जाने पर दो लोगों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सजा बलरामपुर थाना अंतर्गत ग्राम पड़वा के स्व अमीरुद्दीन के पुत्र अभियुक्त मो जब्बार तथा ग्राम सबतारा के स्व महबूद के पुत्र मो हाशिम के विरुद्ध सुनायी है. न्यायालय ने उनको तीन हजार रुपये का अर्थदंड का भुगतान का भी आदेश दिया है.

भुगतान नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बलरामपुर थाना अंतर्गत सबतारा, नया टोला ग्राम की पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कटिहार के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर कहा था कि 31 जुलाई 2004 को संध्या 7:30 बजे वह पटुआ के खेत में शौच करने गयी थी. शौच करने के पश्चात वह वापस आ रही थी. इसी क्रम में जब्बार, सिकंदर, हाशिम तथा सज्जाद ने पटुआ के खेत में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया. इस मामले में न्यायालय ने सिकंदर तथा सज्जाद को विचारण के पश्चात रिहा कर दिया था.

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