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बिहार : पप्पू यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

पटना : गुरुवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एमएलए-एमपी विशेष न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण किया. उसके बाद अदालत ने पप्पू यादव को 10-10 हजार के मुचलका पर रिहा कर दिया. गौरतलब है कि बुधवार को अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ […]

पटना : गुरुवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एमएलए-एमपी विशेष न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण किया. उसके बाद अदालत ने पप्पू यादव को 10-10 हजार के मुचलका पर रिहा कर दिया. गौरतलब है कि बुधवार को अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
8 नवंबर, 1991 को शंभु कुमार नामक व्यक्ति ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव व उमाकांत यादव के खिलाफ बनमनखी थाने में एक कर मामला दर्ज कराया था. मामले में अजय कुमार व कलानंद झा की हत्या पप्पू यादव व अन्य की संलिप्तता दर्शायी गयी थी.
मामला अभी विशेष न्यायालय के अंतर्गत सफाई-साक्ष्य के लिए लंबित है. सांसद पप्पू यादव की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी. इस कारण विशेष न्यायालय ने उनका बैल बांड को कैंसिल कर दिया था.
दहेज हत्या मामले में पति, सास व ननद बरी : फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के जज राणा अभय सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति, सास व ननद को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. मामले के सूचक ने दहेज न देने के कारण आरोपितों द्वारा अपनी पुत्री राखी देवी की हत्या कर दिये जाने का आरोप लगाया था. मामला पीरबहोर थानांतर्गत पीएमसीएच के सरकारी क्वार्टर का है. मामले में 10 गवाहों की गवाही सूचक की तरफ से हुई.

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