पटना : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत शुक्रवार को पटना जिले में पहली सजा हुई. पटना उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने अभियुक्त हमीदा खातून और रामचंद्र सिंह को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
स्पेशल एक्साइज जज रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने नये शराबबंदी कानून की धारा 30ए के तहत यह सजा सुनायी. हमीदा खातून और रामचंद्र सिंह को 2016 में पटना के कंकड़बाग थाने की पीसी कॉलोनी से सेक्स रैकेट और शराबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पांच लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से दो अभियुक्त दीपक कुमार और प्रियंका सिंह अब भी फरार हैं. प्रियंका सिंह पश्चिम बंगाल की रहनेवाली बतायी जाती है. इसके अलावा मकान मालिक के खिलाफ जांच जारी है. अभियुक्त हमीदा खातून व रामचंद्र सिंह का मामला अलग कर सुनवाई की गयी. गवाहों को सुनने के बाद इनके ऊपर लगाये गये आरोप को सही पाते हुए दोषी करार दिया गया.
शराबबंदी कानून के तहत जहानाबाद में पहली सजा हुई थी. इससे पूर्व जुलाई, 2017 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली सजा जहानाबाद जिले की विशेष अदालत ने दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया था. 29 मई, 2017 को उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों भाइयों को शहर के पूर्वी उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था. मेडिकल जांच में दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी.