मदनपुर : अब घरेलू कामगार महिलाओं के दिन भी बहुरेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार श्रम कल्याण समिति जिला मुख्यालय स्थित शहरी क्षेत्र में घरेलू कामगार महिलाओं का निबंधन कर परिचय पत्र देने का निर्णय लिया है,ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके. घरेलू कामगार महिलाओं को वाजिब हक दिलाने की जिम्मेदारी जिला श्रम संसाधन कार्यालय को दिया गया है और इसके लिए श्रम अधीक्षक को निबंधक बनाया गया है.
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घरेलू कामगार महिला को मिलेगा परिचय पत्र
मदनपुर : अब घरेलू कामगार महिलाओं के दिन भी बहुरेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार श्रम कल्याण समिति जिला मुख्यालय स्थित शहरी क्षेत्र में घरेलू कामगार महिलाओं का निबंधन कर परिचय पत्र देने का निर्णय लिया है,ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके. घरेलू कामगार महिलाओं को वाजिब हक दिलाने की जिम्मेदारी […]
गौरतलब है कि शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे पलायन भी कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और इसका मुख्य कारण महिलाओं में अशिक्षा है. सरकार का मानना है कि उन्हें कोई ऐसा कौशल नहीं आता है जो उन्हें रोजगार दिला सके .ऐसी स्थिति में उनके सामने घरेलू काम ही एक मात्र सहारा है. आंकड़े बताते हैं कि देश भर में बड़ी संख्या में घरेलू कामगार हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं ,लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें अब तक कामगार का दर्जा तक नहीं मिल सका .
ऐसा उनके काम को काम न मान कर उनकी भूमिका को सहयोगी के रूप में देखा जाना है.
कामगार महिला को देना होगा आवेदन : जिला श्रम अधीक्षक यदुवंश पाठक ने बताया कि कामगार महिला को श्रम अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिसमें तीन फोटो, आधार कार्ड और पासबुक की छायाप्रति देनी होगी, फिर कामगार महिला को जांच के बाद परिचय पत्र दिया जायेगा.
मिलेगा यह लाभ
पंजीकृत महिला कामगारों को मातृत्व लाभ योजना के तहत 10 हजार प्रथम दो प्रसव तक मिलेगा. मृत्यु लाभ योजना के तहत स्वभाविक मौत पर एक लाख और दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपये मिलेंगे. नगद पुरस्कार योजना के तहत लागू के एक पुत्र व पुत्री को जिले में मैट्रिक की परीक्षा में अधिकतम अंक लाने पर 25 हजार और विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत अधिकतम दो वयस्क पुत्री या स्वयं सदस्य के विवाह के लिए 50 हजार सहायता राशि दी जाएगी.
न्यूनतम मजदूरी
सात राज्यों में घरेलू कामगार महिलाओं के मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड ,कर्नाटक ,केरल, उड़ीसा और राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी तय की गई है.
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