पटना : आचार संहिता उल्लघंन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद सांसदों और विधायकों के मामले को देख रही विशेष अदालत के समक्ष गुरुवार को राजद नेता रामचंद्र पूर्वे ने आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी.
जानकारी के अनुसार, राजद नेता रामचंद्र पूर्वे ने वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में भाषण दिया था. इसके बाद तत्कालीन बीडीओ कामिनी देवी ने भाषण को लेकर आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद मामला सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में चल रहा था. इसके बाद सांसदों और विधायकों पर दर्ज किये गये मामलों को लेकर विशेष अदालत का गठन किये जाने के बाद मामले को स्थानांतरित कर दिया गया. सांसदों और विधायकों के मामलों को देख रही विशेष अदालत के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. गुरुवार को रामचंद्र पूर्वे विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद विशेष अदालत ने राजद के संस्थापक सदस्य रामचंद्र पूर्वे को जमानत दे दी. मालूम हो कि वे चौथी बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं.