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झारखंड : निजी अस्पतालों को लगाना होगा सेवा शुल्क का बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जनों को दिया निर्देश
रांची : झारखंड के सभी निजी अस्पतालों के लिए अब सेवा शुल्क की विवरणी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेज कर इससे संबंधित निर्देश दिया है. उन्होंने लिखा है कि सभी निजी अस्पतालों को झारखंड क्लिनिकल स्टैब्लिस्मेंट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन रूल […]
रांची : झारखंड के सभी निजी अस्पतालों के लिए अब सेवा शुल्क की विवरणी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेज कर इससे संबंधित निर्देश दिया है.
उन्होंने लिखा है कि सभी निजी अस्पतालों को झारखंड क्लिनिकल स्टैब्लिस्मेंट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन रूल 2013 के नियम 10.3 एवं क्लिनिकल स्टैब्लिस्मेंट एक्ट के कंडिका के 12 के उपकंडिका 1(3) ) का अनुपालन कराना है. सिविल सर्जनों को कहा गया है कि वे अपने जिला के अंतर्गत सभी अस्पताल/नर्सिंग होम को निर्देश दें कि उक्त एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करें.
नहीं लगाते हैं निजी अस्पताल में शुल्क की विवरणी : यह एक्ट वर्ष 2013 से ही लागू है. पर राज्य के किसी भी निजी अस्पताल में सेवा शुल्क विवरणी नहीं लगायी गयी है. चिकित्सकों के नाम रहते हैं. पर उनकी योग्यता, एमसीआइ रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी नहीं रहती. मरीजों व अभिभावकों को शुल्क के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती.
क्या करना होगा
सभी निजी अस्पतालों को पूछताछ केंद्र के समीप अस्पताल से संबंधित चिकित्सक के नाम, उनकी योग्यता, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रदत्त सेवाओं के शुल्क का विवरण हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रदर्शित करना अनिवार्य
मरीज या अभिभावक द्वारा मांगे जाने पर अस्पताल/नर्सिंग होम के नाम, बेड संख्या, चिकित्सक के नाम व दैनिक सेवाओं के शुल्क का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य
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