पाकुड़ : जिला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन ने कुल 392 जोड़ों को कन्यादान योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य रखा था. जिसमें 328 लाभुकों के बीच 98 लाख 40 हजार का राशि वितरण किया गया है. जिला को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर 1 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था. जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 1 करोड़ 10 लाख 10 हजार व अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किये गये थे.
लक्ष्य से पीछे होने के कारण अब भी विभाग के पास 19 लाख 20 हजार रुपये शेष बचा हुआ है. जिला समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ प्रखंड में 277 आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच 97, हिरणपुर में 125 आंगनबाड़ी केंद्रों में 24, लिट्टीपाड़ा में 169 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 13, अमड़ापाड़ा में 114 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 17, महेशपुर में 306 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 102 तथा पाकुड़िया प्रखंड में 176 आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच 75 जोड़े लाभुकों को योजना का लाभ मिला है.
योजना का लाभ लेने के लिए कहां आवेदन करें
बाल विकास परियोजना कार्यालय परिवार में संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका की अनुशंसा के साथ जमा करना है. जहां प्रखंड स्तर पर गठित कमेटी, जिसमें बीडीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक शामिल रहते हैं के द्वारा आवेदनों को अनुमोदित कर सूची बनाकर अनुमोदन के साथ जिला कार्यालय भेजा जाता है.
ये प्रखंड रहे लक्ष्य से पीछे
जिले के हिरणपुर प्रखंड में 41 लाभुकों के लक्ष्य के अनुरूप 24, लिट्टीपाड़ा में 56 के अनुरूप 13, अमड़ापाड़ा में 38 लक्ष्य के अनुरूप 17, महेशपुर में 103 लक्ष्य के अनुरूप 102 लाभुकों को कन्यादान योजना का लाभ मिला है. ये सभी प्रखंड लक्ष्य से पीछे रहे, जबकि पाकुड़ व पाकुड़िया लक्ष्य से आगे रहा. पाकुड़ को 94 लक्ष्य के अनुरूप 97 तथा पाकुड़िया 60 के अनुरूप 75 लाभुकों को योजना का लाभ दिलाया है.
योजना के लाभ हेतु क्या है प्रावधान
बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए, वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष का उम्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, लड़का-लड़की का आधार संख्या होना चाहिए, लड़की का बैंक खाता संख्या होना चाहिए, आवेदन के साथ लड़की-लड़का दोनों का फोटो होना चाहिए, लड़का-लड़की का न्यायालय से विवाह संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए.