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झारखंड : 98% तक महंगी हुई घरेलू बिजली, मई से लागू, 200 यूनिट के लिए पहले लगते थे 690, अब देने पड़ेंगे 1215
रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर नया टैरिफ निर्धारित कर दिया है. इसके अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली 98 फीसदी तक महंगी हो गयी है. नयी दर एक मई से लागू कर दी जायेगी. नयी दर लागू होने से […]
रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर नया टैरिफ निर्धारित कर दिया है. इसके अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली 98 फीसदी तक महंगी हो गयी है. नयी दर एक मई से लागू कर दी जायेगी.
नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है. शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है.
क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त : उन्होंने बताया : टैरिफ में अभी के मुकाबले कुल 43% की वृद्धि मंजूर की गयी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली मात्र 7% महंगी की गयी है. बिजली का वर्तमान औसत टैरिफ 4.11 रुपये प्रति यूनिट है.
इसे बढ़ा कर 5.86 रुपये कर दिया गया है. आयोग ने क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त करते हुए टैरिफ का निर्धारण किया है. इस वजह से घरेलू बिजली वर्तमान दर से 98 फीसदी महंगी हो गयी है. राज्य सरकार उपभोक्ताओं का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. जून महीने से बिजली बिल के साथ ही सब्सिडी प्रदान कर दी जायेगी. यह सरकार तय करेगी कि किसको, कितनी सब्सिडी दी जायेगी. पर, यह साफ है कि सब्सिडी नकद राशि के रूप में उपभोक्ताओं के बैंक खाते में नहीं जायेगी. बिल के माध्यम से इसका लाभ दिया जायेगा.
वितरण निगम पर 120 करोड़ की पेनाल्टी
आयोग के अध्यक्ष ने बताया : आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम पर दो फीसदी पेनाल्टी लगायी है.
पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट टैरिफ लागू की जायेगी.
औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र सात फीसदी बढ़ायी गयी दर
केटेगरी वर्तमान दर नयी दर
(रुपये) (रुपये)
घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-50 यूनिट) 1.25 4.40
घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(51-100 यूनिट) 1.25 4.40
घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60 4.75
घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन (200 यूनिट से अधिक) 1.70 4.75
घरेलू (शहरी) (0-200 यूनिट) 3.00 5.50
घरेलू (शहरी) (200 यूनिट से अधिक) 3.60 5.50
घरेलू (शहरी) (डीएस थ्री) 4.00 5.50
घरेलू (शहरी) (डीएस एचटी) 3.50 5.25
सिंचाई
सिंचाई (मीटर) आइएएस वन 0.70 5.00
सिंचाई (मीटर) आइएएस टू 1.20 5.00
व्यावसायिक
व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट) 2.20 5.25
व्यावसायिक (ग्रामीण) (100 से अधिक यूनिट) 2.25 5.25
व्यावसायिक (शहरी) (एनडीएस टू) 6.00 6.00
व्यावसायिक (शहरी) (एनडीएस थ्री) 6.80 6.00
औद्योगिक
हाईटेंशन (एचटीएस 11केवी) 6.25 5.75
हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी) 6.25 5.75
हाईटेंशन (एचटीएस 132केवी) 6.25 5.75
हाईटेंशन स्पेशल सर्विस 4.00 4.00
लो टेंशन (डिमांड बेस्ड) 5.50 5.50
लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड) 5.50 6.50
संस्थागत
रेलवे 6.00 4.60
अन्य सेवा 4.60 4.60
सीएम ने किया ट्विट
मजदूर, गरीब, किसान व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी. गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी.
पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता
नये टैरिफ में उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदला गया है. उपभोक्ताओं को पांच श्रेणियों घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक,औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता के रूप में बांटा गया है
अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है
सिंचाई : 70 पैसे की जगह देने होंगे पांच रुपये प्रति यूनिट
अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट निर्धारित कर दिया
निगम ने निजी सिंचाई क्षेत्रों के लिए बिजली की दर बढ़ा कर 5.25 रुपये करने की अनुशंसा की है. वहीं, राज्य के लिए सिंचाई की नयी दर छह रुपये प्रति किलोवाट करने का आग्रह किया है
ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट
ड्यू डेट से पहले बिजली बिल चुकाने पर कुल बिल का 0.5 फीसदी छूट दी जायेगी
ऑनलाइन भुगतान पर कुल बिल का एक फीसदी या अधिकतम 250 रुपये तक की छूट दी जायेगी.
नयी दर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी प्रावधान किया गया है. घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए कोई दर नहीं है. लेकिन, पैसे लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक श्रेणी के दायरे में आयेगा.
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