गया : जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 के गांजा तस्करी के एक मामले में दिल्ली की एक महिला सहित छह लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सोमवार को 12-12 साल कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रीति वर्मा ने गांजा तस्करी के एक मामले में दिल्ली के विचार सरोवर निवासी अमृता सिंह तथा बिहार के गया एवं औरंगाबाद जिले के उपेंद्र यादव, सुनील कुमार, राजेंद्र कुमार आर्य, यतिंद्र चौहान और मोहम्मद शब्बीर खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत सोमवार को 12-12 साल कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष के वकील सादुल्ला फारुकी ने बताया कि चार सितंबर, 2016 को बाराचट्टी थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 जीटी रोड के सूर्यमंडल राजस्व चौकी पर एक बोलेरो जीप और टाटा इंडिगो वाहन से करीब तीन किवंटल गांजा बरामद हुआ था. उन्होंने बताया कि इस मामले में तत्कालीन बाराचट्टी थानाध्यक्ष राजकुमार तिवारी के बयान पर इन लोगों के खिलाफ बाराचट्टी थाना कांड संख्या 341/16 दर्ज किया गया था.