रांची : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर लोक अभियोजक (एपीपी) का कार्यकाल 22 अप्रैल तक है. 23 अप्रैल से राज्य सरकार की अोर से क्रिमिनल मामलों में काैन पैरवी करेगा, इसका निर्णय गृह विभाग द्वारा अब तक नहीं लिया गया है. वर्तमान एपीपी के कार्यकाल का अवधि विस्तार या पुनर्नियुक्ति या नयी नियुक्ति पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि गृह विभाग ने लगभग 50 एपीपी की नियुक्ति 22 अप्रैल 2015 को की थी. मिली जानकारी के अनुसार 60,000 मुकदमे लंबित हैं. सरकार की अोर से इन मुकदमों की पैरवी एपीपी द्वारा ही की जाती है. नयी नियुक्ति नियमावली में राज्य सरकार द्वारा एपीपी की नियुक्ति करने का अधिकार विधि विभाग को दिया गया है.
हाइकोर्ट में अब कौन करेगा सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी, खत्म हो गया सभी एपीपीपी का कार्यकाल
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर लोक अभियोजक (एपीपी) का कार्यकाल 22 अप्रैल तक है. 23 अप्रैल से राज्य सरकार की अोर से क्रिमिनल मामलों में काैन पैरवी करेगा, इसका निर्णय गृह विभाग द्वारा अब तक नहीं लिया गया है. वर्तमान एपीपी के कार्यकाल का अवधि विस्तार या पुनर्नियुक्ति या नयी […]
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