सरायकेला : नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में किसी स्टार प्रचारक को आमंत्रित कर पदयात्रा, सभा या अन्य कार्यक्रम कराने के लिए 48 घंटे पहले निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमति के स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. प्रत्याशियों को स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार-प्रसार में हुए खर्च को चुनाव खर्च में भी दर्शाना होगा, जो स्टार प्रचारक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है. उसे मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव क्षेत्र से बाहर रहना पड़ेगा.
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स्टार प्रचारकों के लिए 48 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति
सरायकेला : नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में किसी स्टार प्रचारक को आमंत्रित कर पदयात्रा, सभा या अन्य कार्यक्रम कराने के लिए 48 घंटे पहले निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमति के स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. प्रत्याशियों को […]
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