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पटना : छह माह में सभी जिलों में बनाएं ओल्ड एज होम
राज्य सरकार की कार्रवाई धीमी रहने पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश पटना : राज्य के सभी जिलों में ओल्ड एज होम की स्थापना नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत में बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी (बारसा) को यह निर्देश दिया कि छह माह के अंदर सभी जिलों में ओल्ड […]
राज्य सरकार की कार्रवाई धीमी रहने पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश
पटना : राज्य के सभी जिलों में ओल्ड एज होम की स्थापना नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत में बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी (बारसा) को यह निर्देश दिया कि छह माह के अंदर सभी जिलों में ओल्ड एज होम का निर्माण कराया जाये.
अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि बुजुर्गों को रहने के लिए राज्य के सभी जिलों में ओल्ड एज होम की स्थापना करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है. निर्णय के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई इस मामले में बहुत धीमी है.
पटना : हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन व अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की.
सुनवाई के समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वीसी समेत रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारी न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की अदालत में उपस्थित थे. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को कहा कि सभी मिल कर इस मामले में कार्रवाई करें, ताकि इन सेवानिवृत्त लोगों को उनके बकाये का भुगतान हो सके. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने अदालत को बताया कि 16 अप्रैल को राज्य सरकार व विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के बीच बातचीत होनी है.
अदालत ने इन लोगों को कहा कि बैठक के बाद लिये गये निर्णय में अगर कोई कानूनी अड़चन आती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय अपने-अपने अधिवक्ता से इस संबंध में कानूनी सलाह ले सकते हैं. अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल निर्धारित करते हुए सभी अधिकारियों को फिर अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने को कहा है.
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